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साल 1995 में अंकुर गुप्ता ने डाक सहायक के पद के लिए आवेदन किया था मगर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। नौकरी के लिए अपनी अयोग्यता के खिलाफ अंकुर ने अदालतों में गुहार लगाई मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला।
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डाक की नौकरी के लिए 28 साल लगाए अदालतों के चक्कर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल; हुई बहाली
