89 साल की उम्र में तलाक लेने पहुंचा पति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह अन्याय है
कोर्ट ने कहा यदि हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के पूरी तरह से विघटन के आधार पर तलाक को मंजूरी देते हैं तो यह पक्षकारों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करना, बल्कि प्रतिवादी के साथ अन्याय करना होगा।

