एमपी में धोखाधड़ी के दोषी को 170 साल कैद की सजा, पैसा डबल करने का लालच देकर ठगा
मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से चिटफंड कंपनी में निवेश कराने वाले दोषी को 170 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जिला अदालत ने दोषी पर नौ लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।

